Madhya Pradesh 27% Reservation implemented for OBC Category in Government Exams and Recruitments : मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं के लिए OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया है ! ऐसे मे यदि आप मध्यप्रदेश ( Madhya Pradesh ) के निवासी है ! तो यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण है ! मध्यप्रदेश में पिछले कई सालों से OBC आरक्षण को लेकर पक्ष और विपक्ष के बिच तरकार होती रही है ! लेकिन अब MP सरकार ने इस तकरार को तोड़ते हुए OBC वर्ग के लिए मध्यप्रदेश की सभी सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण ( OBC Reservation )लागु करने के आदेश जारी कर दिया है !
Madhya Pradesh 27% Reservation implemented for OBC Category in Government Exams and Recruitments
इस मुद्दे पर तीखी सियासत के बीच मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) सरकार ने गुरुवार को सार्वजनिक सेवा और सीधी सरकारी भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण ( OBC Reservation ) लागू करने का आदेश जारी किया !
राज्य सरकार ( Madhya Pradesh ) के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने राज्य के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव की राय के संदर्भ में आदेश जारी किया, यहां तक कि ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण बढ़ाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की अंतिम सुनवाई सितंबर से शुरू होने वाली है !
पिछले हफ्ते, महाधिवक्ता ने जीएडी को अपनी राय से अवगत कराया था कि, उन मामलों को छोड़कर, जिनमें उच्च न्यायालय ने स्टे या अंतरिम आदेश जारी किए थे, सरकार अन्य सभी भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए स्वतंत्र थी ! ( OBC Reservation )
नीट 2019-20 के माध्यम से मेडिकल पीजी में दाखिले से जुड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट का स्टे और अंतरिम आदेश; मप्र ( Madhya Pradesh ) लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) द्वारा चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती और स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति, महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया था !
Madhya Pradesh 27% Reservation implemented for OBC
विभिन्न सरकारी विभागों ( OBC Reservation ) के प्रमुख सचिवों, सचिवों और प्रमुखों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और जिला (जिला) पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित जीएडी आदेश में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त मामलों के अलावा, एजी की राय स्पष्ट है कि 27 प्रति मार्च 2019 के संशोधित अधिनियम के अनुसार सभी भर्ती/भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी वर्ग के लिए शत-प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना है ! अधिकारियों को MP ( Madhya Pradesh ) भर्ती/भर्ती परीक्षणों के लिए एजी की राय के अनुरूप कदम उठाने के लिए कहा गया है !
राजनितिक महत्व है इस फैसले का
इस मुद्दे पर राजनीति चल रही है ! जिसका श्रेय कांग्रेस और भाजपा दोनों लेना चाहते हैं ! MP ( Madhya Pradesh ) कांग्रेस ने अब बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है ! पार्टी प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने द वीक से बात करते हुए कहा कि 2019 संशोधित अधिनियम पर कोई समग्र रोक नहीं थी ! विशेष मामलों को छोड़कर, लेकिन भाजपा सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने में विफल रही ! और इस प्रकार ओबीसी ( OBC Reservation ) लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। अब इस मोड़ पर आदेश लाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है !
यह कमलनाथ सरकार ( Madhya Pradesh ) थी जिसने मार्च 2019 में ओबीसी आरक्षण ( OBC Reservation ) (सार्वजनिक सेवा और सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में) को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला किया था ! हालांकि, इसके तुरंत बाद, मामले को अदालत में ले जाया गया और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी !
मुद्दा महत्वपूर्ण क्यों है?
इस मुद्दे पर क्रेडिट लेने का शोर इसलिए है क्योंकि अदालत में सुनवाई के दौरान, यह स्पष्ट हो गया (2011 की अप्रकाशित जाति जनगणना के आधार पर राज्य सरकार के एक हलफनामे के माध्यम से) कि ओबीसी समुदाय राज्य की 50.9 प्रतिशत आबादी का गठन करता है ! . हालांकि, अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए 16 प्रतिशत के मुकाबले ( Madhya Pradesh ) समुदाय को केवल 14 प्रतिशत आरक्षण मिला ! जो क्रमशः 21.1 प्रतिशत और 16.6 प्रतिशत आबादी है ! ( OBC Reservation )
इस तथ्य को देखते हुए कि आधी से अधिक आबादी ओबीसी समुदाय की है ! वे आगामी उपचुनावों (एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों) और लंबे समय में, 2023 विधानसभा में दोनों पार्टियों की संभावनाओं में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं ! चुनाव इस मुद्दे का असर उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है ! जिसकी सीमा एमपी के साथ लंबी है और MP ( Madhya Pradesh ) राज्य की सीमाओं के पार परिवार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं !
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